MP में निजी अस्पतालों पर नकेल:सभी नर्सिंग होम और क्लीनिक में कोविड-19 के इलाज का शुल्क और बेड की संख्या अलग से लगानी होगी, मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकेंगे चार्ज

संचालनालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश ने जारी किए निर्देश

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