सुप्रीम कोर्ट में UPSC को कल तक अपना हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश, मामले में अब 30 सितंबर को होगी सुनवाई, 20 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की याचिका
सोमवार को UPSC ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिविल सेवा की परीक्षाओं को स्थगित करना असंभव है। आयोग ने कोर्ट में यह बात आगामी सिविल सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा 2020 को स्थगित करने की मांग वाली UPSC के उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को कल तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले में 30 सितंबर को सुनवाई की जाएगी।
न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही है। 20 UPSC कैंडिडेट्स द्वारा दायर याचिका में इस साल 4 अक्टूबर को होने वाली UPSC सिविल सेवा परीक्षा को मौजूदा हालात के चलते स्थगित करने की मांग की गई है।
कोर्ट ने UPSC और केंद्र को जारी किया नोटिस
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 24 सितंबर को याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रख रहे वकील अलख आलोक श्रीवास्तव से कहा था कि वे याचिका की एक कॉपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) और केंद्र को दें। देश के विभिन्न हिस्सों के 20 याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि मौजूदा हालात में परीक्षा आयोजित करने से उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होगा। देश के 72 शहरों में केंद्रों पर आयोजित होने वाली 7 घंटे की ऑफलाइन परीक्षा में लगभग छह लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है।
04 अक्टूबर को होगी परीक्षा
कैंडिडेट्स ने यह भी कहा कि कोरोना के तेजी से फैल रहे मामलों के बाद भी UPSC ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि नहीं की। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के कई कैंडिडेट्स को करीब 300-400 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए ऐसे कैंडिडेट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनके इस संक्रमण से प्रभावित होने की ज्यादा आशंका है। UPSC की तरफ से जारी संशोधित कैलेंडर के मुताबिक सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा की इस साल 04 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।
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